National Pension System (NPS) is a government retirement savings scheme, which was launched by the central government on January 1, 2004. This scheme is mandatory for all government employees or workers joining after this date. Since 2009, this scheme has also been opened for people working in the private sector.
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक सरकारी सेवानिवृत्ति बचत योजना है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 को शुरू किया गया था। यह योजना इस तिथि के बाद शामिल होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। 2009 से यह योजना निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भी खोली गई है।
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National Pension System Scheme Details - नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) योजना विवरण |
Retirement planning is very important for you to have regular income even after retirement. By investing in different places, you can secure your future from today itself. National Pension Scheme (NPS) is also a good investment option in terms of retirement planning. Till May 2019, more than 55 lakh people have invested in the scheme run by the government. The age to join this scheme is between 18 to 60 years.
सेवानिवृत्ति के बाद भी नियमित आय प्राप्त करने के लिए आपके लिए सेवानिवृत्ति योजना बहुत महत्वपूर्ण है। अलग-अलग जगहों पर निवेश करके आप आज से ही अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) भी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से एक अच्छा निवेश विकल्प है। सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना में मई 2019 तक 55 लाख से अधिक लोगों ने निवेश किया है। इस योजना में शामिल होने की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है।
Highlights:
- All government and private banks have Point of Presence (POP) for NPS
- Under NPS, you can get maximum tax exemption of Rs 2 lakh in a year
- After the age of 60, 60% of the amount deposited in NPS can be taken in cash
मुख्य विशेषताएं:
- सभी सरकारी और निजी बैंकों के पास एनपीएस के लिए प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) है
- एनपीएस के तहत आप एक साल में अधिकतम 2 लाख रुपये की टैक्स छूट पा सकते हैं
- 60 साल की उम्र के बाद एनपीएस में जमा रकम का 60 फीसदी कैश में लिया जा सकता है
- HDFC Standard Life Insurance Company Limited
- Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd.
- Life Insurance Corporation of India Limited
- ICICI Prudential Life Insurance Company Limited
- SBI Life Insurance Company Limited
- एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- स्टार यूनियन दाई-इचि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (SUDLICL)
- भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- Government has increased the exemption limit for pay-ment on final withdrawal from the NPS from 40 percent to 60 percent.
- Finance Minister has deci-ded to separate the (N P S) Trust from Pension Fund Regulatory a n d Development Authority (PFRDA).
- The government has also proposed to increase the contribution limit in the accounts of its employees from 10 to 14 percent.
- As per the existing provisions, an NPS subscriber can claim deduction in tax up to 10 per cent of the gross income under section 80CCD(1) of the Income Tax Act, subject to an aggregate limit of Rs. Under section 80CCE, this limit is 5 lakhs.
- Under section 80CCE, customers can claim additional deduction of up to Rs. 50,000.
- The amount invested in the purchase of annuity is also fully exempted from tax.
- सरकार ने एन पी एस (NSP) से अंतिम नि-कासी पर भुग-तान की छूट की सीमा 40 फी-सदी से बढ़ा कर 60 फीसदी क र दी है|
- वित्त मंत्री ने एनपीएस ट्रस्ट को पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से अलग करने का फैसला किया है।
- सरकार ने अपने कर्मचारियों के खातों में अंशदान की सीमा को 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव किया है।
- मौजूदा प्राव-धानों के अनु सार, कोई भी NPS ग्राहक रुपये की कुल सीमा में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD (1) के तहत ग्रॉस इनकम का 10 फीसदी तक टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सक ता है| सेक्शन 80CCE के के त-ह-त यह लिमिट 5 लाख है।
- Section 80CCE के तहत ग्रा-हक 50,000 रुपयों तक की अति-रिक्त कटौती का क्लेम कर स क ते हैं।
- वार्षिकी की खरीद में निवेश की गई राशि पर भी कर से पूरी त र ह से छूट है।
- To open an NPS account offline or manually, one has to first find the PoP-Point of Pre-sence (it can also be a bank).
- Collect a subscriber form from your nearest PoP and s u b m i t it along with KYC papers.
- Once you make the initial investment (Rs 500 or Rs 250 monthly or not less than Rs 1,000), the PoP will send you a PRAN – Permanent Retirement Account Number.
- With the help of this number and password, you can access your account.
- One time registration fee of Rs.125 will have to be paid for this process.
- एनपीएस खाता ऑफ़लाइन या मैन्युअल रूप से खोलने के लिए, सबसे पहले पीओपी-प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (यह एक बैंक भी हो सकता है) खोजना होगा।
- अपने नजदीकी पीओपी से सब्स्क्राइबर फॉर्म लीजिए और इसे केवाईसी पेपर्स के साथ जमा की जिए।
- एक बार जब आप प्रारंभिक निवेश (500 रुपये या 250 रुपये मासिक या 1,000 रुपये से कम नहीं) कर लेते हैं, तो पीओपी आपको एक प्रान - स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या भेजेगा।
- इस नंबर और पासवर्ड की मदद से आप अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं।
- इस प्रक्रिया के लिए 125 रुपये का एकमुश्त पंजीकरण शुल्क देना होगा।
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